नशा किया या बेंचा तो खैर नहीं, रीवा जिले में सख्त हुआ कानून

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रीवा,मप्र। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित

कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि सार्वजनिक स्थान शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, काफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, छविगृह, एयरपोर्ट, प्रतिक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी-स्टाल, मिष्ठान भण्डार, ढ़ाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि सभी कार्यालय प्रमुख उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अपने कार्यालय को नशामुक्त जोन घोषित कर एक विहित अधिकारी नियुक्त करेंगे जो कार्यालय में नशा करने वाले कर्मचारी को चिन्हित कर दण्डित करना सुनिश्चित करेंगे।

रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने आदेश जारी किया है कि ” सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद ” (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद प्रदाय और वितरण का विनियमन) आधुनियम 2003 की धारा-4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200 रूपये तक जुर्माना लगाने के निर्देश दिये गये हैं।

कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थानों मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल स्टेडियम होटल, शॉपिंग मॉल, काफी हाउस, रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट में धूम्रपान करना प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने धारा-6 अ के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा या 18 वर्ष से कम व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित किया है। तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर नियमानुसार चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिये हैं।

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कलेक्टर ने धारा-6 ब के अनुसार शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद विक्रय करना प्रतिबंधित किया है। उन्होंने आदेश दिये हैं कि धारा-6 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर सभी दुकानों, गुमटियों, स्थाई-अस्थायी तम्बाकू विक्री केन्द्रों को हटाने के निर्देश दिये हैं तथा समय-समय पर बैठक आयोजित कर समीक्षा करने के लिए कहा है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर 200 रूपये जुर्माना लगाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी को समस्त महाविद्यालयों एवं विद्यालयों को नशामुक्त जोन घोषित कर विहीत अधिकारी नियुक्त कर कार्यालय में नशा करने वाले व्यक्ति को चिन्हित कर जुर्माना वसूलने के निर्देश दिये हैं।

छात्रों को दिलाई गई नशे से दूर रहने की शपथ

नशामुक्ति अभियान के तहत जवा स्थित चिल्ड्रेन अकादमी विद्यालय में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। जन अभियान परिषद से संबद्ध मंगल युवा कल्याण समिति ऊंचीडीह द्वारा विद्यालय के छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई।इसी प्रकार सरस्वती शिक्षा मंदिर मनगवां में भी बच्चों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई तथा यह संदेश दिया गया कि यदि उनके माता-पिता या सगे संबंधी नशे की लत में हैं तो उन्हें जागरूक कर नशा न करने की सलाह दें। बच्चों से यह भी आग्रह किया गया है कि वह अपने परिजनों को हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाने हेतु जागरूक करें। नशामुक्त अभियान के तहत शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से नशे के दुष्परिणाम को दर्शाया गया।

जनसम्पर्क रीवा

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