जिले में आतिशबाजी लायसेंस के लिए आवेदन 22 अक्टूबर तक किये जा सकेंगे

दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी विक्रेता 22 अक्टूबर तक एमपी ई सर्विस पोर्टल के माध्यम से मऊगंज जिले में आतिशबाजी लायसेंस के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से करना होगा। आतिशबाजी लायसेंस के आवेदन की हार्ड कॉपी कलेक्टर कार्यालय मऊगंज में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजय श्रीवास्तव ने बताया कि आतिशबाजी लायसेंस के आवेदन के साथ पुलिस चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट फोटो, वोटर आईडी, एवं आधार कार्ड की छायाप्रति और 500 रूपये शुल्क आनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा। आतिशबाजी/पटाखा विक्रय के लिए अस्थाई लायसेंसधारी को नगरीय क्षेत्र मऊगंज, नईगढ़ी एवं हनुमना के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित स्थानों में दुकाने लगायी जा सकती है।

कलेक्टर ने बताया कि दुकानों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा। लायसेंसधारी दुकानदार को 28 अक्टूबर से 12 नवम्बर तक आतिशबाजी, पटाखा विक्रय के लिए नगरीय क्षेत्र मऊगंज, नईगढ़ी एवं हनुमना के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित स्थान पर दुकान लगाने की अनुमति दी जायेगी। आतिशबाजी विक्रय के निर्धारित स्थल के अतिरिक्त कहीं भी आतिशबाजी की दुकान लगाना व विक्रय करना दण्डनीय अपराध माना जायेगा। उन्होंने कहा कि सभी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को भारत सरकार द्वारा जारी दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के क्रय-विक्रय हेतु निर्देशों का पालन करना होगा।

कलेक्टर ने कहा कि आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने टीन शेड का निर्माण व एक अग्नि शमन यंत्र एवं दो रेत की बाल्टी की व्यवस्था लायसेंसधारी स्वयं करेगा। दुकान के सुरक्षा की जिम्मेदारी लायसेंसधारी व्यापारी की होगी। आतिशबाजी की अस्थाई दुकानें एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर एवं किसी सुरक्षित स्थल से 50 मीटर की दूरी पर होंगी। यह अस्थाई दुकानें एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से इन दुकानों में प्रकाश के लिए किसी प्रकार का तेल लैम्प, गैस लैम्प एवं खुले बिजली बत्तियों का उपयोग नहीं होगा। यदि किसी बिजली की लाइनों का उपयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवाल या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा एवं किसी प्रकार के तार लटके नहीं होगे। इन बत्तियों के लिए स्विच दीवार पर लगाने होंगे। एवं एक पंक्ति की सभी दुकान के लिए मास्टर स्विच लगाना होगा। उन्होंने कहा कि किसी दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। दुकान आवंटित होने पर उसका संचालन स्वयं करना होगा। लायसेंसधारी को अनुज्ञप्ति पत्र की मूल प्रति अपनी दुकान में अपने फोटो के साथ प्रदर्शित करना होगा।

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