दिनांक 01.08.2024 को फरियादिया उपस्थित थाना बिछिया आकर मौखिक रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 01.08.2024 को दोपहर 02.00 बजे दिन मेरी नाबालिक लड़की जिसकी उम्र 17 वर्ष जो घर से बिना बताये कही चली गई रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहृता को बहला फुसलाकर ले जाने की आशंका पर थाना बिछिया में अपराध क्र. 323/24 धारा 137(2) बी.एन.एस. अज्ञात आरोपी के विरूध्द पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस अधीक्षक रीवा श्री विवेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीवा श्री अनिल सोनकर निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती शिवाली चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बिछिया द्वारा एक टीम गठित की जाकर सोनीपत (हरियाणा) रवाना किया गया था। टीम द्वारा नाबालिक लड़की को सोनीपत (हरियाणा) दस्तयाब कर माननीय न्यायालय रीवा में धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत कथन कराये गये बाद नाबालिक लड़की को उसके माता-पिता को विधिवत सुपुर्द किया गया।
नाबालिक बालिका को दस्तयाब कर परिजनों को किया सुपुर्द करने में निरीक्षक भूमेश्वरी चौहान, सउनि. लखन नामदेव, प्र.आर. 980 ज्ञानेन्द्र मिश्रा आऱ. 853 देवराज सिंह, म.आर. 1228 शोभा कुशवाहा, सायबर सेल प्र.आर. 526 कृष्णकांत नामदेव, आर. 57 सुभाष, आर0 1141 वरूणेन्द्र सिंह की सहायनीय भूमिका रही।