प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 में अधिसूचित फसलों का बीमा 25 अगस्त तक कराया जा सकता है। प्राकृतिक कारणों से फसल की हानि होने पर बीमित किसानों को फसल क्षति में राहत राशि का भुगतान किया जाता है। ऋणी किसान बीमा कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल ऋण देने वाले बैंक अथवा सहकारी समिति से फसल बीमा करा सकते हैं। अऋणी किसान बैंक, जन सेवा केन्द्र (सीएससी) ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा केन्द्र (सीएससी) के माध्यम से ऋण पुस्तिका, खसरा की प्रति, बैंक खाते की पासबुक की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति और आधार से लिंक मोबाईल नंबर देकर बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ-साथ पटवारी अथवा ग्राम पंचायत सचिव एवं किसान द्वारा स्वप्रमाणित फसल बुआई का प्रमाण पत्र तथा फसलवार प्रीमियम की राशि जमा करना आवश्यक होगा। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिये कंपनी के जिला प्रतिनिधि भूपेन्द्र सेन मो.नं. 9685310344 और कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। उप संचालक कृषि कल्याण यूपी बागरी ने किसान भाईयों से अपील की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2024 हेतु फसल बीमा कराकर फसल हानि होने की स्थिति में बीमा का लाभ लें।
