खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 32 प्रकरणों में 7.65 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले में खाद्य पदार्थों के निरंतर रूप से नमूने लेकर उनकी जाँच की जा रही है तथा मिलावट करने वालों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है। अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी श्रीमती सपना त्रिपाठी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रतिवेदित प्रकरणों को पंजीबद्ध कर सुनवाई करते हुए निराकरण किया गया तथा अमानक के विरूद्ध संबंधित संस्थान को जुर्माने से दण्डित किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 32 प्रकरणों में 7 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया। उल्लेखनीय है कि वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड, स्वास्तिक ई.प्रा., प्रभु डेयरी एवं ब्रेकरी, वीआईपी फास्ट फूड, महेश्वरी मेडिकल एजेंसी, प्रकाश किराना स्टोर फोर्ट रोड, संस्कार स्वीट्स विनायक डेयरी एवं मनु स्वीट्स सहित विभिन्न फर्मों में जाँच की जाकर जुर्माने की कार्यवाही की गई।

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